महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना की पात्रता
इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए आपको कुछ पात्रता शर्तों का भी पालन करना होगा। अगर आप भी इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस में आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे हम इन्ही पात्रता शर्तों को विस्तार से बताने जा रहे हैं। कृपया पढ़कर अपनी पात्रता जांच लें।
- आवेदनकर्ता मूल रूप से महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- उसकी उम्र 65 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए।
- जो महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहा है उसके पास बैंक खाता होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्यूंकि इसमें मिलने वाली पेंशन की धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाएगी।
- आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 50000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए ये आवश्यक है की आवेदक के घर का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- इस old age pension scheme maharashtra के तहत गरीब ग्रामीण परिवारों के बुज़ुर्गों को वरीयता दी जाएगी। इसलिए जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र होंगे
Maharashtra Vriddha Pension Yojna के दस्तावेज़
इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अगर आप भी महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की इच्छा रखते हैं तो आप यहाँ बतायी जा रही सभी जानकारी पढ़ लें। यहाँ हम आपको आवेदन की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सभी जरुरी दस्तावेज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया आवेदन करने से पहले इन्हे जान लें और सभी दस्तावेज़ों को तैयार कर लें।महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना
- आवेदक का आधार कार्ड
- जो आवेदन कर रहा है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो
- लाभार्थी की बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी
- आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- अगर बीपीएल की सूची में आते हों तो उसकी कॉपी भी आवश्यक है
महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं और आप इस योजना की सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं तो आप यहाँ बताये गए आवेदन की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
सबसे पहले आप को आवेदक कलेक्टर कार्यालय या फिर तहसीलदार संजय गाँधी योजना /तालठी कार्यालय में जाना होगा
वहां जाकर आपको वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थी बन ने के लिए आवेदन पत्र लेना होगा।
अब फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद आपको सभी जरुरी दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
इसके बाद आपको फॉर्म वहीँ जमा कर देना है।
इस तरह से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आपकी आवेदन फॉर्म के साथ दी गयी जानकारी व दस्तावेज़ों की जांच होगी।
जांच के बाद अगर आप इस योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं तो आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी।
महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन क्या है ?
ये योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के सभी जरूरतमंद बुज़ुर्गों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गयी है। इसके तहत उन गरीब और बेसहारा बुज़ुर्गों को महीनेवार पेंशन दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
वृद्धा पेंशन के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदेश के बुज़ुर्गों को दी जाने वाली आर्थिक धनराशि कितनी है ?
महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जरूरतमंद बुज़ुर्गों को 600 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। जिनमे से 200 रु केंद्र सरकार व 400 रु राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है ?
इस योजना में आवेदन महाराष्ट्र के वो सभी बुज़ुर्ग कर सकते हैं जो यहाँ बतायी जा रही पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। पात्रता शर्तों को जानने के लिए आगे पढ़ें ।
इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 65 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए
आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए
आवेदक की वार्षिक आय 50000 रु से अधिक न हो।
अन्य पात्रता जानने के लिए आप हमारा आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं
इस योजना में कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी ?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालो को नीचे बताये गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी।
आधार कार्ड
जो आवेदन कर रहा है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो,
लाभार्थी की बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी,
आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र,
आवेदक का आय प्रमाण पत्र,
अन्य दस्तावेज़ों के लिए आप हमारे आर्टिकल को पढ़ें
वृद्धा पेंशन योजना महाराष्ट्र के लाभ के लिए कैसे आवेदन करें ?
इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा।आपको “आवेदक कलेक्टर कार्यालय या फिर तहसीलदार संजय गाँधी योजना /तालठी कार्यालय” में जाना होगा। वहां जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और जरुरी सभी दस्तावेज़ संलग्न कर आप अपना फॉर्म वहीं जमा कर दें। इसके बाद आपके फॉर्म व दस्तावेज़ों की जांच होगी और अगर आप पात्र हैं तो पेंशन शुरू हो जाएगी।
वृद्धा पेंशन योजना में कितनी धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में मिलती है ?
महाराष्ट्र पेंशन योजना में 600 रूपए (200 रु केंद्र सरकार व 400 राज्य सरकार द्वारा) की कुल आर्थिक सहयता मिलती है।